स्वशासी प्रकोष्ठ
परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण व्यवस्थायें
पुनर्गणना
1. पुनर्गणना के लिये आवेदन परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर करना होगा।
2. पुनर्गणना सभी विषयों में कराया जा सकता है।
पुनर्मूल्यांकन
1. पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर करना होगा।
2. पुनर्गणना परिणाम घोषित होने के 07 दिनों के अंदर पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन करना होगा।
3. जिन छात्रों को 2 विषयों में अनुत्तीर्ण घोषित किया है ऐसे छात्र को दोनों विषयों के एक-एक प्रश्न पत्र में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करना होगा। यदि एक ही विषय के दोनों प्रश्नपत्र में फार्म भरते हैं, तो फार्म निरस्त माना जायेगा।
जिन छात्रों को पूरक मिला है उसमें सम्मिलित होने के बाद अनुत्तीर्ण हो जाते है ऐसे छात्र पुनर्मूल्यांकन की पात्रता नहीं रखेंगे।
4. तीन या तीन से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन नहीं कर सकती। आवेदन करने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा।
5. पुनर्मूल्यांकन हेतु शुल्क रू. 300/- प्रति प्रश्न पत्र देय होगें।
6. अपात्र अथवा दो से अधिक प्रश्नपत्रों में पुनर्मूल्यांकन के लिये किये गए परीक्षार्थी के आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेंगे एवं जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
7. भूतपुर्व छात्राओं को पुनर्मूल्यांकन की पात्रता है।
8. परीक्षार्थी या उसके प्रतिनिधि को न तो उत्तर पुस्तिका दिखाई जायेगी और न ही उसके समक्ष पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना कराई जायेगी।
9. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में संशोधन अथवा जानकारी हेतु पात्रताचार स्वीकार्य नही होगा।
पुनः पुनर्मूल्यांकन -- पैनल मूल्यांकनद्ध
1. पुनर्मूल्यांकन करवाने के बाद भी यदि कोई छात्रा प्राप्त परिणाम से संतुष्ट न हो तो 7 दिनों के अंदर अपनी उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति (पुनर्मूल्यांकित प्रश्न पत्र का) निर्धारित शुल्क 400/-रू प्रति उत्तर पुस्तिका जमा कर प्राप्त कर सकती है। (07 दिनों के अंदर उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करना होगा इससे अधिक दिन होने के पश्चात् छायाप्रति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।)
2. उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के उपरांत उसे देख कर संतुष्ट न हो तो निर्धारित शुल्क 1000/-रू प्रति उत्तर पुस्तिका जमा कर पैनल मूल्यांकन करवा सकती हैं।